Tuesday, April 23, 2024

सरकार 90 % सब्सिडी पर दे रही है सिंचाई उपकरण, ऐसे उठाएं लाभ – Subsidy on Irrigation Equipment

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कि शुरुआत वर्ष 2015 मे हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस योजना की शुरुआत किसानों की सिंचाई की परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई यंत्रों ( Irrigation Equipment) पर सब्सिडी देती है। जिससे किसानों को सिंचाई यंत्रों की खरीदारी करने मे मदद मिलती हैं। इस योजना के तहत बिहार राज्य के किसानों को सरकार के द्वारा ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि सिंचाई यंत्रों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही हैं। किसानों को आवेदन करने के लिए किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) की आवश्यकता होती हैं।

कितना मिलेगा अनुदान

बिहार के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है साथ ही ट्रेचिंग (80 मीटर) लेने पर किसानों को ट्रेचिंग पर 100 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। 

S.N सिंचाई पद्धति
लागत अनुदान प्रतिशत अनुदान 
1. ड्रिप सिंचाई (drip irrigation) 65827 59244 90 %
2. मिनी स्प्रिंकलर (mini sprinklers) 52548 47293 90 %
3. माईक्रो स्प्रिंकलर (micro sprinkler) 37619 33857 90 %
4. पोर्टेबल स्प्रिंकलर (portable sprinklers) 15193 8356 55 %
5. ड्रिप, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर हेतु ट्रेचिंग (80 मीटर) 3343 3343 100 %

ऊपर की सारणी मे प्रति एकङ लागत एवं अनुदान दिया गया हैं।

Important ➢ कम से कम 5 लघु एवं सीमांत किसानों के समूह हेतु ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ 2.5 हेक्टेयर के समूह के लिए शत्-प्रतिशत अनुदान पर शर्तों के साथ सामूहिक नलकुंप का भी प्रावधान हैं। यानि की जिन किसानों के पास नलकुंप की सुबिधा नहीं है वो किसान भी 5 किसानों के समूह बनाकर ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ नलकुंप की सुविधा ले सकते हैं।

Drip irrigation
Drip irrigation

फसलों के अनुसार अनुशंसित सिंचाई पद्धति

ड्रिप सिंचाई (drip irrigation) गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरुद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज आदि 
मिनी स्प्रिंकलर (mini sprinklers)  चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूं, सब्जी आदि 
माईक्रो स्प्रिंकलर (micro sprinkler) लीची, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस आदि
पोर्टेबल स्प्रिंकलर (portable sprinklers) दलहन, तेलहन, धान, गेहूं आदि

ऊपर की सारणी में फसलवार अनुशंसित सिंचाई पद्धति के बारे मे दिया गया हैं जिससे किसानों को फसलों के अनुसार सिंचाई पद्धति का चुनाव करने मे आसानी होगी।

Agriculture in hindi

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान लेने हेतु पात्रता/शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए तभी किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे।

  • किसान के पास स्वयं का भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज की भूमि होना आवश्यक है।
  • स्वयं की भूमि की स्थिति में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) होना आवश्यक है।
  • अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज / 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर पर लीजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र।
  • ड्रीप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड रकवा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकवा  तथा स्प्रिंकलर हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ जो किसान पूर्व में ले चुके है उन्हें 7 वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ देय होगा। 
  • किसान का निबंध डीबीटी (DBT) पोर्टल पर आवश्यक है।
  • छोटे किसान योजना का लाभ समूह में लें सकते हैं।
  • योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल स्त्रोत आवश्यक है।
  • अगर किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते है तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना जरूरी है।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णकित राशि का व्यय आवश्यक है।
  • आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

यह भी पढे..  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है तथा इससे किसानों को क्या लाभ है!

अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. मोबाइल नंबर चालू अवस्था मे ओटीपी (OTP) सत्यापन के लिए
  2. किसान पंजीकरण संख्या
  3. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC)
Drip irrigation
Drip irrigation
कैसें करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए तभी किसान इस योजना का लाभ ले पायेगें। चलिए अब जानते है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसें करते हैं। 

स्टेप #1

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग की उधान निदेशालय (Directorate of Horticulture) की आधिकारिक वेबसाईट (http://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाएं।

स्टेप #2

आधिकारिक वेबसाईट पर आ जाने के बाद ऊपर के menu मे उपस्थित PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) पर क्लिक करें। 

Subsidy on Irrigation Equipment
apply Subsidy on Irrigation Equipment

स्टेप #3

PMKSY पर क्लिक करते ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना (सूक्ष्म सिंचाई) कृषि विभाग, बिहार सरकार का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक्स के नीचे ऑनलाइन आवेदन करने का ऑप्शन होगा उसपर क्लिक करें।

Subsidy on Irrigation Equipmentस्टेप #4

ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही आपसे किसान पंजीकरण संख्या पूछा जाएगा। किसान पंजीकरण संख्या भरकर सर्च करें पर क्लिक करें।

Subsidy on Irrigation Equipment

स्टेप #5

सर्च करें पर क्लिक करते ही आपके पास एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे आपसे जुङी कुछ जानकारियाँ जैसे की आपका नाम, पता, किसान का प्रकार, जाति, मोबाइल नंबर आदि होगा. और उसके नीचे मे फॉर्म को भरने के लिए खाली स्थान होता है जिसे आप सही से भरकर सबमिट कर प्रिन्ट कर ले।

Subsidy on Irrigation Equipment

इस तरह से उपर के स्टेप को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखे की फॉर्म मे किसी भी प्रकार का गलती न हो पाएं। 

नोट इस योजना मे जीएसटी (GST) पर अनुदान देय नहीं है। 

➢ Irrigation spare parts को ऑनलाइन यहाँ से ऑर्डर किया जा सकता हैं – Click here

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित पूछे गए प्रश्न (FAQs)
Q. क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सब्सिडी रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों को मिलती हैं ?
इस योजना के माध्यम से सिंचाई उपकरणों की खरीदारी करने पर रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती हैं। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता हैं।
Q. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ कैसे लें ?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर आवेदन करना होता है तभी किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल पाटा हैं।
Q. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलती हैं ?
अलग-अलग राज्यों मे सब्सिडी की दर अलग-अलग होती हैं अभी के समय मे बिहार राज्य मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए किसानों को 90% तक की सब्सिडी दी जा रही हैं।

और अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के D.B.T पोर्टल एवं उधान निदेशालय के वेबसाईट http://horticulture.bihar.gov.in/ पर विज़िट करें।

farming in hindi

आधिकारिक वेबसाईट
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
 Click Here
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना (सूक्ष्म सिंचाई) कृषि विभाग, बिहार सरकार  Click Here

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